अफजाल अंसारी को कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा, लगा 1 लाख का जुर्माना

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को बहुजन समाज पार्टी ( BSP) सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार दिया गया। अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई है और 1 लाख का जुर्माना लगाया गया। 

Saurabh Dwivedi
Saurabh Dwivedi

हाइलाइट

  • अफजाल अंसारी को कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा, लगा 1 लाख का जुर्माना

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को बहुजन समाज पार्टी ( BSP) सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार दिया गया। अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई है और 1 लाख का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही उन्हें कस्टडी में भी ले लिया गया है। अफजाल अंसारी जमानत पर बाहर था।

बता दें कि इससे पहले दिन में, इसी अदालत ने अफजल के छोटे भाई, जेल में बंद गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एंड सोशल असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम मामले में उसी मोहम्मदाबाद पुलिस में दर्ज मामले में दोषी ठहराया और 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। 2007 में गाजीपुर जिले में स्टेशन। मुख्तार बांदा जिला जेल में बंद है।

“यूपी गैंगस्टर्स एक्ट मामले में अदालत द्वारा अफ़ज़ल अंसारी को दोषी ठहराए जाने के बाद, उसे हिरासत में ले लिया गया। अदालत ने अफजल अंसारी को 4 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

इससे पहले श्रीवास्तव ने कहा था कि मुख्तार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के सामने पेश हुए थे। श्रीवास्तव ने कहा, "अदालत ने मुख्तार को मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।" मामले में अभियोजन पक्ष के 10 गवाह थे। यह चौथा मामला था जिसमें पांच बार के विधायक मुख्तार को दोषी ठहराया गया था।

बचाव पक्ष के वकील लियाकत अली ने कहा, "हम अफजल अंसारी और मुख्तार अंसारी के मामलों में फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे।"

गाजीपुर पुलिस ने नवंबर 2007 में मुख्तार और अफजल अंसारी के खिलाफ यूपी गैंगस्टर्स एंड असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के मामले दर्ज किए थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, नवंबर 2005 में गाजीपुर जिले के भवरकोल क्षेत्र में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और छह अन्य की हत्या के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय। 2019 में, दिल्ली की एक विशेष सीबीआई अदालत ने कृष्णानंद राय हत्याकांड में अफजल, मुख्तार और पांच अन्य को बरी कर दिया था।

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29 April 2023, 04:58 PM IST

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