CRPC Amendment Bill: संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में सीआरपीसी संशोधन विधेयक पेश किया, जो कि लोकसभा से पारित हो गया. भारतीय सुरक्षा संहिता बिल (CRPC) पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि अंग्रेजों के बनाए 3 कानून में संसोधन किया गया है.
आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 किया गया है.
अदालत की कार्यवाही का डिजिटलीकरण
भारतीय सुरक्षा संहिता बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने बताया कि नए सीआरपीसी में 356 धारा होंगी जबकि पहले 511 थीं. उन्होंने कहा, गुलामी की निशानियों को समाप्त कर नया कानून लाने की तैयारी की गई है. लोगों का कानून पर से विश्वास उठ गया है, क्योंकि न्याय बहुत देर से मिलता है. अदालत की कार्यवाही का डिजिटलीकरण करेंगे. पूरा का पूरा ट्रायल अब वीडियो कॉल से करने की तैयारी है.
'पहचान बदलकर संबंध बनाना अपराध'
सबूत जुटाते वक्त वीडियोग्राफी करना जरूरी होगा. देश की पूरी कानून व्यवस्था बदली जा रही है. जिन भी धाराओं में 7 साल से अधिक की सजा है, वहां पर फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने पहुंचेगी. गृह मंत्री ने आगे कहा कि पहली बार पहचान बदलकर या छिपाकर किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने को अपराध घोषित किया गया है.
गृह मंत्री ने दाऊद इब्राहिम का किया जिक्र
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दाऊद इब्राहिम काफी समय से भगोड़ा है. अब हमने तय किया है कि सत्र न्यायालय के जज जिसे भगोड़ा घोषित करेंगे, उसके अनुपस्थित रहने पर भी उसके मामले में सुनवाई होगी और उसे सजा होगी. उसे सजा से बचना हो तो भारत आए और केस लड़े. First Updated : Friday, 11 August 2023