Data Protection Bill: राज्यसभा ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 पारित किया, जो सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए अपवादों के साथ, ऑनलाइन डेटा एकत्र करने वाली फर्मों के लिए आवश्यकताओं को निर्धारित करने का प्रयास करता है। इससे पहले यह विधेयक 7 अगस्त को लोकसभा से पारित हुआ था.
लोकसभा में पास होने के बाद बुधवार 9 अगस्त को राज्यसभा में भी डिजिटल पर्सनल डेटा पोटेक्सन बिल पास हो गया है, लोकसभा में यह बिल 7 अगस्त यानी सोमवार को पास हो गया था, यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट की ओर से जनता से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करने के 6 साल बाद आया है.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि, "बहुत खुशी की बात है कि आज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल राज्यसभा में पास हुआ। यह पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण में एक ऐतिहासिक बिल है."
संसद में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 के पारित होने पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "140 करोड़ नागरिक जो इतनी सारी सेवाओं तक पहुंचने के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हैं, उन्हें संसद द्वारा कानून बनाकर डेटा सुरक्षा मिलेगी...इस विधेयक के साथ, डिजिटल दुनिया अधिक सुरक्षित, अधिक भरोसेमंद होगी और इसका आम नागरिकों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव होगा." First Updated : Wednesday, 09 August 2023