Defamation Case Against Tejashwi Yadav: अहमदाबाद कोर्ट ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई की अगली तारीख 6 जुलाई तय की है. केवल गुजरात ही ठग हो सकते हैं. तेजस्वी के इस बयान के खिलाफ गुजरात के समाजसेवी और कारोबारी 63 वर्षीय हरेष मेहता ने केस दर्ज कराया था. इस मामले में उनके खिलाफ धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया गया था.
हरेश मेहता ने इसी बयान के आधार पर 26 अप्रैल को मानहानि का केस दाखिल किया था. जिसके बाद से ही इस मामले में अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में जज डीजे परमार इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं. जिसपर आज फैसला आना था. लेकिन अब कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 6 जुलाई की तारीख तय की है. बता दें कि अब तक इस मामले में पांच बार सुनवाई हो चुकी हैं.
क्या है पूरा मामला?
बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर आरोप है कि उन्होंने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पटना में पत्रकारों से बात करते हुए 22 मार्च 2023 को गुजरातियों को ठग कहा था. अपने बयान में तेजस्वी ने कहा था कि, वर्तमान में जो हालात हैं, उसे देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग होते हैं और उनको माफ भी कर दिया जाता है. ये बात उन्होंने तब कही थी, जब बैंकों का पैसा लेकर भागने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल के रेड नोटिस को हटा दिया था. हालांकि बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि सभी गुजरातियों को ठग नहीं कहा.
तेजस्वी यादव के इसी बयान को लेकर गुजरात के कारोबारी हरेश मेहता ने नाराज होकर 21 मार्च को तेजस्वी यादव के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करवाया था. इसकी सुनवाई अहमदाबाद के एक कोर्ट में चल रही है. याचिकाकर्ता ने दायर याचिका में तेजस्वी यादव के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की थी और कहा था कि उन्होंने पूरी गुजरात के लोगों को ठग कहा था.
First Updated : Wednesday, 28 June 2023