Defamation Case: गुजरात हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है. राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे या संसद सदस्य (सांसद) के रूप में अपनी स्थिति के निलंबन को रद्द करने की मांग नहीं कर पाएंगे. वह हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं.गुजरात उच्च न्यायालय ने 'मोदी उपनाम' टिप्पणी के खिलाफ मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा.
गुजरात हाई कोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है, उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है. इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है. कोर्ट ने आगे कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 'मोदी सरनेम' मामले में वकील हर्षित एस. टोलिया ने कहा, "कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जो कहा उससे हमें समझ आता है कि निचली अदालत का फैसला सही है. विधायक या सांसद होने के कारण किसी को विशेष फायदा नहीं मिल सकता. अभियुक्त के खिलाफ बहुत से ऐसे मामले हैं. कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज़ कर दी है."
जिसमे उन्होंने मोदी सरनेम वाली टिप्पाणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया. कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहे टिकी हुई है. इस बीच आज का दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए बेहद खास हो सकता हैं.
दरअसल राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था. इस बयान को लेकर भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था. 4 साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी.
गुजरात उच्च न्यायालय में मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग करने वाली राहुल गांधी की याचिका पर आज होने वाली सुनवाई को लेकर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के शिवकुमार ने कहा, "हमारे नेता के खिलाफ कोई साजिश चल रही है. हम बस गुजरात में कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे है." First Updated : Friday, 07 July 2023