मानहानि मामलाः राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट ने नहीं मिली राहत, कोर्ट गर्मी की छुट्टी के बाद सुनाएगा फैसला

गुजरात हाईकोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और मई की छुट्टी के बाद आदेश पारित करेगा।

Lalit Hudda
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हाइलाइट

  • मोदी सरनेम को लेकर दर्ज आपराधिक मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट में दर्ज याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि वह राहुल गांधी की याचिका पर अंतिम फैसला गर्मी की छुट्टी के बाद सुनाएगा।

दरअसल, सूरत जिला कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में दायर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी थी। बाद में राहुल गांधी ने मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

राहुल गांधी की ओर कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह पहला मामला है, जब मैंने देखा है कि आपराधिक मानहानि केस में अधिकतम सजा दी गई है। उन्होंने कहा कि यहां कई वकील मुझसे ज्यादा अनुभवी है। उन्होंने भी इस तरह की सजा के बारे में सुना होगा। 

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि वह गर्मियों की छुट्टियों के दौरान इस मामले में आदेश पारित करेगा और छुट्टियों के बाद अपना फैसला सुनाएगा। इस बीच राहुल गांधी की ओर से पेश वकील सिंघवी ने कहा कि मैं कोर्ट से विनती करता हूं, कृपया आज कुछ निर्णय लें। इस पर जज ने कहा कि गर्मी की छुट्टी के बाद इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा। 

ज्ञात हो कि राहुल गांधी ने एक जनसभा के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया है। राहुल गांधी के इस बयान पर सूरत जिले की एक कोर्ट में आपराधिक मानहानि मामला दर्ज किया गया था। सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में दायर आपराधिक मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद कांग्रेस नेता की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। 

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02 May 2023, 05:53 PM IST

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