Defamation Case: गुजरातियों को ठग कहने के मामले में बढ़ी तेजस्वी यादव की मुश्किलें, अहमदाबाद कोर्ट ने भेजा समन

Ahmedabad Court: बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अहमदाबाद के मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने सोमवार को आपराधिक मानहानि से जुड़े एक मामले में समन भेजकर 22 सिंतबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है.

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Tejashwi Yadav: बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की ​मुश्किलें बढ़ गई है. सोमवार को अहमदाबाद के मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने आपराधिक मानहानि से जुड़े एक मामले में तेजस्वी यादव को समन जारी किया है. कोर्ट ने उन्हें 22 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया है. 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बाद अब  बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मानहानि मामले में फंस गए है. दरअसल, गुजरातियों को ठग कहने से जुड़े एक आपराधिक मानहानि केस में अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने तेजस्वी यादव को 22 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है. 

बिहार के डिप्टी सीएम के खिलाफ अहमदाबाद के कोरोबारी और सामाजिक कार्यकर्ता हरेश मेहता मानहानि का मामला केस दर्ज कराया था. शिकायतकर्ता ने आरोपों को साबित करने के लिए कोर्ट में बयान की एक सीडी और कई गवाह पेश किए थे. इसके बाद एडिशनल मेट्रोपोलिटन कोर्ट के जज डीजे परमार ने मानहानि केस की शिकायत को मान्यता देते हुए तेजस्वी यादव को समन जारी किया. डिप्टी सीएम के खिलाफ आईपीसी की धारा 499, 500 के तहत केस दर्ज किया गया.

तेजस्वी यादव ने बयान में क्या कहा था?

इसी साल 21 मार्च को पत्रकारों से बातचीत के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को ठग बताया था. उन्होंने कहा था, "आज देश के जो हालत हैं, उसमें गुजराती ही ठग हो सकते हैं. ये ठग बैंक का पैसा, एलआईसी का पैसा लेकर भाग जाते हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है. ये बीजेपी वाले भाग जाएंगे तो क्या करेंगे. बहुत लोग हैं जो भष्ट्राचार कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ तोता बाहर नहीं निकलता है."  First Updated : Tuesday, 29 August 2023

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