केजरीवाल की जमानत पर सस्पेंस बरकरा, SC ने सुरक्षित रखा फैसला

Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हो गई है और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अदालत में केजरीवाल का पक्ष रख रहे सीनियर वकील सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया, जबकि पिछले दो सालों में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, उन्होंने इसे "बीमा गिरफ्तारी" का मामला बताया.

JBT Desk
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Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में कैद हैं. शराब नीति घोटाले में उनकी जमानत याचिका और सीबीआई के ज़रिए की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की. सिंघवी ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए अदालत में कहा कि जिस मामले में सिर्फ पूछताछ की जरूरत थी, उसमें सीबीआई ने गिरफ्तारी की है.

मनु सिंघवी ने अदालत में कहा कि जमानत के लिए दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं. केजरीवाल के वकील सिंघवी का कहना है कि हमारी पहली याचिका गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए जबकि दूसरी अर्ज़ी जमानत के लिए है. सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ बयान हैं. उन्हें सिर्फ जेल में रखने के लिए गिरफ्तार किया गया है.

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी करते हुए कहा, "जब आप हिरासत में होते हैं... अगर आप उसे फिर से गिरफ्तार करते हैं, तो आपको अदालत की अनुमति की आवश्यकता होती है." केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा,"आप बिना किसी आधार के अचानक गिरफ्तारी के लिए नहीं आ सकते।"

मनु सिंघवी ने अदालत में कहा कि जमानत के लिए दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं. केजरीवाल के वकील सिंघवी का कहना है कि हमारी पहली याचिका गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए जबकि दूसरी अर्ज़ी जमानत के लिए है. सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ बयान हैं. उन्हें सिर्फ जेल में रखने के लिए गिरफ्तार किया गया है.

सिंघवी ने तर्क दिया, "एक व्यक्ति जो संवैधानिक पदाधिकारी है, उसके भागने का खतरा नहीं हो सकता. वह समाज के लिए खतरा नहीं है. वह एक कठोर अपराधी नहीं है. सहयोग की आवश्यकता है कि जब उसे सुनवाई के लिए बुलाया जाए, तो वह जाए." उन्होंने यह भी बताया कि मामले में सभी सह-आरोपी, आप नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर और बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी. केजरीवाल भी जमानत के TTT टेस्ट में वो पूरी तरह सक्षम हैं.  

बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. 10 दिन की पूछताछ के बाद उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेज दिया गया था. 51 दिन जेल में रहने के बाद 10 मई को 21 दिनों के लिए रिहा अदालत ने रिहा किया था, ताकि वो लोकसभा चुनाव में प्रचार कर सकें. 

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05 September 2024, 11:33 AM IST

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