SC ने नहीं मानी केजरीवाल की अपील, जमानत से इनकार CBI को नोटिस क्यों

Supreme Court News: आबकारी नीति घोटाले से जुड़े केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है. हालांकि, कोर्ट ने फिलहाल उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. वहीं CBI से 23 अगस्त तक जवाब मांगा गया है. केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी.

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Supreme Court News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट में आज उनकी याचिका पर सुनवाई हुई. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में CBI को नोटिस जारी किया है और 23 अगस्त तक इसका जवाब मांगा है. मतलब अब इस मामले में 23 अगस्त को अगली सुनवाई होगी. उसके बाद ही पता चलेगा कि केजरीवाल को जमानत मिलेगी या उन्हें अभी और जेल में रहना पड़ेगा. केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ SC में अपील की थी.

इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने CBI के दर्ज मामले को लेकर हाईकोर्ट से जमानत की मांग की थी. हालांकि, उनकी मांग को दिल्ली उच्च न्यायालय ने ठुकरा दिया था. इसके बाद वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे. जहां आज उनकी इस याचिका पर भी फैसला आ गया. अब उन्हें 23 अगस्त तक का इंतजार करना पड़ेगा.

CBI को नोटिस

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने अगली डेट 23 अगस्त की दी है. अदालत की ओर से CBI को नोटिस भी जारी किया गया है. इसमें केजरीवाल की याचिका के संबंध में उनका पक्ष पूछा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केजरीवाल की अंतरिम जमानत से इनकार करते हुए कहा कि रूटीन प्रक्रिया फॉलो हुआ है. दोनों पक्ष को सुनने के बाद ही फैसला होगा. अभी CBI का पक्ष सुना जाएगा.

क्या बोले केजरीवाल के वकील?

केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी  पेश हुए. उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की. इस पर कोर्ट ने कहा कि अभी हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे सकते हैं. सिंघवी ने जल्द सुनवाई की मांग की तो कोर्ट ने इसके लिए अगली तारीख 23 अगस्त तय कर दी है. First Updated : Wednesday, 14 August 2024