Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र, चुनाव आयोग और कई विपक्षी राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया है. याचिका में विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा I.N.D.I.A नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की गई है. दरअसल, उच्च न्यायालय विपक्षी गठबंधन के संक्षिप्त नाम 'I.N.D.I.A' (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) के उपयोग पर रोक मांग की गई है.
दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने आज जनहित याचिका पर सुनवाई की. हाकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और कई विपक्षी दलों को नोटिस जारी किया है.
याचिकाकर्ता गिरीश उपाध्याय के अधिवक्ता वैभव सिंह ने कहा, 'विभिन्न राजनीतिक दल देश के राष्ट्रीय ध्वज को अपने गठबंधन के लोगों के रूप में उपयोग कर रहे हैं. ये निर्दोष नागरिकों की सहानुभूति और वोट हासिल करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक और राजनीतिक कदम है.'
दायर याचिका में चुनाव आयोग, गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय को निर्देश देने और संक्षिप्त नाम I.N.D.I.A का इस्तेमाल करने के लिए उचित कार्रवाई की मांग की है. बता दें कि अगले साल होने वाले आम चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए I.N.D.I.A गठबंधन बनाया गया है. इस गठबंधन में 26 दलों को शामिल किया गया है. First Updated : Friday, 04 August 2023