Sanjay Singh: कथित शराब घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. इससे पहले ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका का गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में विरोध किया.
प्रवर्तन निदेशायल (ईडी) की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को कानून का उचित तरीके से अनुपालन करते हुए गिरफ्तार किया गया और उनकी याचिका, जो रिट याचिका की आड़ में जमानत अर्जी है, विचारणीय नहीं है. न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद संजय सिंह ती याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा. आदेश शुक्रवार को सुनाया जा सकता है.
कब हुई थी गिरफ्तारी?
गौरतलब है कि चार अक्टूबर को करीब 8 घंटे की जांच के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया था. आप सांसद ने पिछले सप्ताह अपनी गिरफ्तारी को उच्च न्यायाल में चुनौती दी थी. ईडी का आरोप है कि संजय सिंह ने दिल्ली आबकारी नीति बनाने और कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभाया था, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को आर्थिक लाभ हुआ.
संजय सिंह का ईडी पर आरोप
वहीं इस मामले में आप के राज्यसभा सांसद ने बीते शुक्रवार को दिल्ली की एक अदलात में कहा था कि ईडी अब एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बन गया है. संजय सिंह ने ये भी कहा कि हिरासत के दौरान ईडी ने उनसे मामले से जुड़े सवाल भी नहीं पूछे. First Updated : Friday, 20 October 2023