Delhi News: दिल्ली में 2020 में हुए दंगों में पुलिसकर्मियों पर बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान को जमानत मिल गई है. बता दें कि शाहरुख पठान पर जफराबाद थाने में FIR- 49/2020 दर्ज थी. दिल्ली दंगे के बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें शाहरुख पठान नाम का एक व्यक्ति पुलिसवालों की तरफ बंदूक तानकर गोलियां चला रहा था. बाद में पुलिस ने वीडियो की तफ्तीश की और इसे मौजपुर इलाके का बताया गया.
खबरों की मानें तो उसका मामला दिल्ली हाइकोर्ट में गया था जहां उसके वकील ने इसे जमानत के लिए निचली अदालत में भेजने की गुजारिश की थी. इससे पहले निचली अदालत से शाहरुख पठान की नई जमानत याचिका पर एक महीने के भीतर फैसला करने को कहा गया था. बता दें कि न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा को आरोपी के वकील ने सूचित किया कि उसकी जमानत याचिका जनवरी 2022 से हाई कोर्ट के समक्ष लंबित है.
इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट से निचली अदालत को पठान की जमानत याचिका पर सुनवाई करने और जल्द फैसला लेने का निर्देश देने का आग्रह किया था. हाई कोर्ट द्वारा आरोपी को याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा गया कि निचली अदालत एक महीने के भीतर जमानत याचिका का निस्तारण करे.
इस मसले में आरोपी के वकील द्वारा कहा गया था कि आरोपी करीब साढे तीन साल से जेल में बंद है. उनका कहना था कि जब उसके साथ के सभी आरोपी जमानत पर हैं तो उसे भी जमानत मिलनी चाहिए जबकि आरोप का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है. First Updated : Saturday, 07 October 2023