Delhi AQI: राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता दिन-प्रतिदिन और ज्यादा बिगड़ती जा रही है, जिससे दिल्लीवासियों को सांस लेने में परेशानी हो रही है. रविवार को GRAP 4 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 409 तक पहुंच गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है. विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में प्रदूषण की स्थिति और भी बिगड़ सकती है, जिससे स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ेगा.
वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में जहरीली धुंध छाई हुई है और लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है. मौसम विभाग ने भविष्य में हालात और खराब होने की चेतावनी दी है. प्रदूषण का स्तर बढ़ने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए.
रविवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई. दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 409 दर्ज किया गया, जो वाकई में चिंताजनक है. इससे पहले शनिवार को भी AQI 370 के साथ 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया था, जो प्रदूषण के बढ़ते स्तर को दर्शाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि स्थिति में सुधार के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं.
वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के अनुसार, शून्य से 50 के बीच AQI को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच को 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच को 'मध्यम', 201 से 300 के बीच को 'खराब', 301 से 400 के बीच को 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच को 'गंभीर' माना जाता है. वर्तमान में दिल्ली का AQI 409 'गंभीर' श्रेणी में है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है.
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने जानकारी दी कि रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक 24.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम 7.3 डिग्री सेल्सियस रहा. साथ ही, दिल्ली में सुबह के समय कोहरा छाया रहा और आर्द्रता का स्तर 68 से 97 प्रतिशत के बीच रहा.
मौसम विभाग ने सोमवार के लिए आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश का अनुमान जताया है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 20 और 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद जताई जा रही है.
दिल्ली-एनसीआर में GRAP 4 के तहत वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कई कड़े कदम उठाए गए हैं. 16 दिसंबर को केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने शीतकालीन वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत GRAP IV प्रतिबंध लागू किए थे. इन प्रतिबंधों के तहत सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक, गैर-जरूरी सामान ले जाने वाले प्रदूषणकारी ट्रकों का प्रवेश प्रतिबंधित करना और स्कूलों में कक्षाएं हाइब्रिड मोड में चलाने का निर्देश दिया गया है. First Updated : Sunday, 22 December 2024