Delhi Services Bill: दिल्ली सेवा विधेयक कल मंगलवार को संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में पेश किया गया था. इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 कहा गया है. हालांकि, काफी हंगामे के बीच इस पर चर्चा नहीं हो पाया. अब इस बिल पर आज चर्चा होगी और सरकार इसे जल्द से जल्द पास कराने की कोशिश करेगी. आज संसद में इस बिल पर चर्चा होने से पहले बीजेपी (BJP) ने अपने लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी कर आज पूरे दिन लोकसभा में मौजूद रहने को कहा है.
'सदन के पास कोई भी कानून लाने की शक्ति'
बता दें कि इससे पहले कल हंगामे के बीच लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश किया गया था. कांग्रेस ने इस बिल का विरोध किया था. गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने इस बिल को सदन के पटल पर रखा. इस दौरान गृह मंत्री ने अध्यादेश के माध्यम से तत्काल कानून के पीछे के कारण भी बताए. शाह ने कहा, 'इस सदन के पास कोई भी कानून लाने की शक्ति है. अनुच्छेद 249 के तहत इस सदन को दिल्ली पर कोई भी कानून लाने की शक्ति दी गई है.
सभी आपत्तियां राजनीतिक हैं- अमित शाह
आगे उन्होंने कहा, 'संविधान ने सदन को दिल्ली राज्य के संबंध में कोई भी कानून पारित करने की शक्ति दी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि संसद दिल्ली राज्य के संबंध में कोई भी कानून ला सकती है. सभी आपत्तियां राजनीतिक हैं.'
विपक्षी दलों ने अध्यादेश का किया विरोध
उधर आप और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने अध्यादेश का जोरदार विरोध किया है. हालांकि, लोकसभा में बहुमत वाली भाजपा को राज्यसभा में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और बीजू जनता दल से विधेयक के पारित होने का समर्थन मिलना तय हो गया है. लिहाजा दोनों से सदनों से दिल्ली सेवा विधेयक आसानी से पास हो जाएगा. First Updated : Wednesday, 02 August 2023