सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली की जीत: राघव चड्ढा

दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को होना चाहिए

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को होना चाहिए। फैसले में ये भी कहा गया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ही असली शक्ति होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को AAP सरकार के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है। अब इस मामले में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। आप नेता राघव चड्ढा ने इस फैसले पर ट्वीट कर लिखा, "सत्यमेव जयते, दिल्ली की जीत। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले से एक कड़ा संदेश जाता है कि दिल्ली सरकार के साथ काम करने वाले अधिकारी निर्वाचित सरकार के माध्यम से दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए हैं।"

अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार अन्य राज्यों की तरह सरकार के प्रतिनिधि स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है और केंद्र की शक्ति का कोई और विस्तार संवैधानिक योजना के विपरीत होगा।

सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गुरुवार को फैसला सुनाया है। 

First Updated : Thursday, 11 May 2023

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