Arvind Kejriwal: केजरीवाल को आज नहीं मिलेगी ज़मानत? गुरुवार को आएगा फैसला
शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है.
Arvind Kejriwal: शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. याचिका पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ सुनवाई कर रही है. ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू बहस कर रहे हैं. ईडी ने 100 करोड़ रुपये के नकद लेनदेन की जानकारी देनी शुरू कर दी है. ईडी की ओर से पेश वकील एएसजी राजू ने कहा कि मनीष सिसौदिया की याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं आधारों और तथ्यों के आधार पर खारिज कर दिया था.
वहीं, अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जा सकती है. ऐसे में ये एक राहत भरी खबर है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम चुनाव पांच साल में एक बार आता है. इससे पहले केजरीवाल पर कोई मामले दर्ज नहीं और वह चुने मुख्यंमत्री है. ऐसे में उनको जमानत देने पर विचार किया जा सकता है.
2 साल में 100 करोड़ से 1100 करोड़?
एएसजी राजू ने कहा कि यह डिजिटल सबूत नष्ट करने वाला नोट है. हवाला के जरिए 100 करोड़ का नकद लेनदेन किया गया और दूसरे राज्यों में खपाया गया. इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि अभियोजन पक्ष की यह शिकायत ईडी की है, सीबीआई की नहीं. एएसजी राजू ने कहा कि मुकदमे की शिकायत, जो मनीष सिसौदिया की जमानत रद्द होने के बाद आई थी. जस्टिस खन्ना ने कहा कि 2 साल में 1100 करोड़ रुपए हो गए? आपने कहा कि अपराध की आय 100 करोड़ रुपये थी. यह 1100 कैसे हो सकता है?
राजू ने कहा कि यह पॉलिसी के फायदों पर आधारित है. न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि सभी लाभ अपराध की कमाई नहीं हैं. राजू ने कहा कि इस स्तर पर यह तय करना आईओ का काम है कि कौन सा बयान सही है और कौन सा नहीं. जब हमने जांच शुरू की तो हमारी जांच सीधे तौर पर उनके खिलाफ नहीं थी. जांच के दौरान उनकी भूमिका सामने आई, इसलिए शुरुआत में उनसे एक भी सवाल नहीं पूछा गया क्योंकि जांच उन पर केंद्रित नहीं थी. दरअसल बयानों में कोई विरोधाभास नहीं है. इन्हें याचिकाकर्ता के पक्ष में नहीं माना जा सकता.