Parliament Security Breach: संसद सुरक्षा चूक के मामले में आरोपी नीलम आजाद को नहीं मिली राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज की याचिका

Parliament Security Breach: संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में आरोपी नीलम आजाद की जमानत अर्जी पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 जनवरी गुरूवार को खारिज कर दिया है.

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Parliament Security Breach: संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में आरोपी नीलम आजाद की जमानत अर्जी पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 जनवरी गुरूवार को खारिज कर दिया है. दिल्ली पुलिस ने नीलम आजाद की जमानत की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कोर्ट में कहा कि वह भारत की संप्रभुता और अखंडता को बाधित करने के काम में शामिल थी. 

दिल्ली पुलिस ने नीलम आजाद की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कोर्ट में मंगलवार 16 जनवरी को कहा था कि वह भारत की संप्रभुता और अखंडता को बाधित करने के काम में शामिल थी. नीलम ने जमानत अर्जी में दावा किया है कि जांच के लिए अब उनरी जरूरत नहीं है और उन्हें हिरासत में रखने से किसी उद्देश्य कर पूर्ति नहीं होगी. 

क्या है पूरा मामला

बीते साल 13 दिसंबर 2023 को सदन में कार्यवाही के बीच सागर शर्मा और मनोरंजन डी नाम के दो युवकों ने दर्शक दीर्घा से छलांग लगा दी थी. इस दौरान उन्होंने सदन के अंदर स्मोक कलर भी छोड़ा था जिससे लोकसभा के अंदर धुंआ- धुंआ हो गया. वहीं बाहर दो आरोपियों ने संसद के बाहर जमकर नारेबाजी की थी तानाशाही बंद करों.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक 14 दिसंबर की शाम को इस संसद में सेंधमारी मामले के मास्टरमाइंड आरोपी ललित झा ने खुद को सरेंडर कर दिया है. पुलिस को उसको कोर्ट में पेश किया है. इस दौरान पुलिस ने बताया कि इस घटना का उद्देश्य देश में अशांति फैलाना था. First Updated : Thursday, 18 January 2024

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