Batla House Encounter: बटला हाउस मुठभेंड कांड में साकेत कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए आंतकी आरिज खान की मौत की सजा को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. दिल्ली हाई कोर्ट ने आरिज खान को दी गई मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया. बता दें कि. दिल्ली पुलिस निरीक्षक एमसी शर्मा की हत्या को लेकर आरिज खान को मौत की सजा सुनाई गई थी.
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में मोहन चंद्र शर्मा इंस्पेक्टर की अगुवाई में दिल्ली पुलिस की सात सदस्टीय टीम ने एल-18, बटला हाउस के एल-18 में अपने किराए के पत्ते पर ही मुठभेड़ हुई, यह मुठभेड़ 19 सितंबर 2008 को हुई. इंडियन मुजाहिद्दीन के दो आतंकी आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद को 2008 में बटला हाउस एनकाउंटर में मारा गया था. इस दौरान ही एमसी शर्मा की जान चली गई थी.
अदालत ने निचली अदालत द्वारा दोषी करार देने के निर्णय को बरकरार रखा है. दिल्ली के साकेत कोर्ट ने आठ मार्च 2021 को आरिज खान को दोषी ठहराया था और 15 मार्च 2021 को मौत की सजा सुनाई थी. इसके बाद हाई कोर्ट ने मौत की सजा की पुष्टि के लिए निचली अदालत से एक संदर्भ प्राप्त हुआ था. First Updated : Thursday, 12 October 2023