Delhi News: दिल्ली HC से भाजपा को मिली राहत, विधानसभा से निलंबित MLA की सदस्यता बहाल
Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने विधानसभा से सात भाजपा विधायकों को अनिश्चितकालीन तक के लिए निलंबित कर दिया है. विधायकों की याचिका पर 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित कर लिया गया था.
Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने विधानसभा से सात भाजपा विधायकों को अनिश्चितकालीन तक के लिए निलंबित कर दिया है. विधायकों की याचिका पर 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित कर लिया गया था. इन विधायकों पर उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अभिभाषण को बाधित करने के आरोप थे.
बीजेपी के 7 विधायकों का निलंबन रद्द करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर पार्टी नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि "हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. हम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से हम दोबारा विधानसभा में प्रवेश करेंगे. हमें निलंबित कर दिया गया था." 20 दिनों तक. हमें आज न्याय मिला.''
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विधानसभा से सात भाजपा विधायकों के अनिश्चित काल के लिए निलंबन को रद्द कर दिया गया था. उन्होंने अपने निलंबन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. बीजेपी विधायक अजय महावर ने कहा कि "मैं इसे 'सत्यमेव जयते' के रूप में देखता हूं. हमने अपने अनिश्चितकालीन निलंबन के खिलाफ याचिका दायर की थी. निलंबन आज रद्द कर दिया गया. हमने दिल्ली के लोगों की आवाज उठाई थी. हमें गलत तरीके से निलंबित किया गया था." यह एक महत्वपूर्ण बजट सत्र था और हम हमेशा दिल्ली के लोगों की आवाज उठाते हैं. इसलिए, आखिरकार, उच्च न्यायालय ने आज हमें यह राहत दी."
अधिवक्ता सत्य रंजन स्वैन ने कहा कि "हमारी याचिका आज स्वीकार कर ली गई है. हमने अपनी याचिका में प्रस्ताव को असंवैधानिक घोषित करने और सात विधायकों के निलंबन को रद्द करने की प्रार्थना की है. उच्च न्यायालय ने हमारी याचिका को स्वीकार करते हुए प्रसन्न किया. इसलिए, हमारी याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं."