Delhi Excise Policy Case: CM केजरीवाल को नहीं मिली राहत, 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश

 Arvind Kejriwal: दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी, 2024 के लिए समन जारी किया.

Sagar Dwivedi
Sagar Dwivedi

 Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश आया है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ये आदेश दिया है. दिल्ली आबकारी नीति मामले में ED के पांच समन के बावजूद अरविंद केजरीवाल के पेश न होने के खिलाफ ED द्वारा दाखिल याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया.

ACMM दिव्या मल्होत्रा ने ये निर्णय लिया है कि ED ने कोर्ट में याचिका देते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक जनता के नौकर है और उन्हें जो समन भेजा जा रहा है उसका पालन नहीं कर रहे हैं.

दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जारी समन का पालन नहीं करने पर ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था. आम आदमी पार्टी के एक बयान में कहा गया कि, हम अदालत के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं और कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे. हम अदालत को सूचित करेंगे कि प्रवर्तन निदेशालय के सभी समन कैसे अवैध थे."

अपडेट जारी है...

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07 February 2024, 04:59 PM IST

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