जमानत का समय बढ़ाने को लेकर CM केजरीवाल पहुंचे राउज एवेन्यू कोर्ट, SC से मिला था झटका
Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट ने बीते बुधवार को जमानत याचिका की अवधि बढ़ाने से किया था इनकार, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंचे हैं.
Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर बाहर आए सीएम अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से मिली हार के बाद अब एक बार फिर सीएम राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं. दरअसल अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने को लेकर आज यानी गुरुवार को दोपहर 2 बजे सुनवाई होने की खबर मिल रही है.
सुप्राम कोर्ट ने अवधि बढ़ाने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीते दिन यानी 29 मई को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि सात दिनों तक बढ़ाने वाली याचिका को खारिज कर दिया था. अदालत का कहना था कि जमानत के लिए सीएम केजरीवाल को निचली अदालत जाने की छूट है. क्योंकि उनकी ये याचिका सुनवाई योग्य ही नहीं है.
वहीं आगे कोर्ट का कहना था कि उनका स्वास्थ्य आप प्रमुख को लोकसभा चुनावों के लिए कड़ी मेहनत से प्रचार करने से नहीं रोक पाया है. अंतिम समय में ज़मानत याचिका दायर की जा रही है और उनका आचरण उन्हें ज़मानत का हकदार नहीं बनाता है.
अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में क्या कहा?
अरविंद केजरीवाल ने बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस में कहा था कि स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ जांच कराने को लेकर अंतरिम जमानत को 7 दिनों तक बढ़ा दिया जाए. केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में लिखा कि उनका वजन अचानक से कम हो गया है. साथ ही कीटोन स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है. इस हालात में पैट-सीटी स्कैन के साथ-साथ बहुत सारे टेस्ट मुझे कराने हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक दी जमानत
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है. वहीं अब एक जून को ही लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण की वोटिंग होनी है.
इडी ने कोर्ट में दी दलील
दिल्ली शराब नीति से जुड़ें केस में ईडी ने कोर्ट में कहा कि शराब नीति में हुई गड़बड़ी का मुख्य साजिशकर्ता सीएम अरविंद केजरीवाल हैं. इसके बावजूद आम आदमी पार्टी (आप) के कई नेता भी इसमें शामिल हैं. जबकि दूसरी तरफ आप ने इन सारे दावों को गलत बताया है.