New Delhi News: कोरोना काल में मास्क न पहनने पर कोर्ट ने लगाया कई लोगों पर जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला?
New Delhi News: दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार फैल रहा है. कहीं न कहीं कोरोना के मरीज हर रोज देखे जा रहे हैं. कोरोना का डर इस कदर लोगों में फैल रहा है कि कोर्ट ने मास्क न पहनने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया गया है.
हाइलाइट
- 500 रुपये का लगाया जुर्माना.
- सामाने आई पांचों की लापरवाही.
New Delhi News: नई दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या हर रोज लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे अधिकतर लोगों ने मास्क का प्रयोग करना शुरू कर दिया. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मास्क का यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही कई लोगों पर कोर्ट ने मास्क न पहनने पर 5 लोगों पर जुर्माना लगा दिया है.
500 रुपये का जुर्माना
कोर्ट के मुताबिक हर एक व्यक्ति को 500 रूपये का जुर्माना देना पड़ेगा. दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष अमृता धवन कृष्णा नगर जिलाध्यक्ष गुरु चरण सिंह राजू समेत पांच लोगों को दोषी ठहराया गया है.
5 लोगों को पाया दोषी
कोरोना काल का लोगों को डर इस कदर फैला हुआ है आते-जाते लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं. कोरोना काल को देखते हुए कोर्ट ने फैसला किया है कि जो भी व्यक्ति बिना मास्क के नजर आयेगा उसपर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा. कोरोना काल में जन जागरण पोल खोल यात्रा में मास्क न पहनने व शारीरिक दूरी न रखने के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की पूर्वी अध्यक्ष अमृता धवन, कृष्ण नगर जिलाध्यक्ष गुर चरण सिंह राजू समेत पांच लोगों को दोषी ठहराते हुए 500 रुपये जुर्माना लगाया है.
सामाने आई पांचों की लापरवाही
इन पांचों ने सरकारी आदेश की अवहेलना करने और लापरवाही से संक्रमण फैलने की संभावना वाला कार्य करने का आरोप स्वीकार किया इस मामले में सात अन्य आरोपी भी हैं जिनपर मामला जारी है. एफआईआर के मुताबिक, जगतपुरी थाना क्षेत्र में परवाना रोड पर पार्क के सामने 60-70 लागे जुटे हुए थे, इनमें कांग्रेस के नेता शामिल थे, जो जन जागरण पोल खोल यात्रा के लिए एकत्र थे, आरोप था कि इन नेताओं नेताओं ने मास्क नहीं पहने हुए थे और शारीरिक दूरी के नियम का उल्लंघन किया हुआ था.