Delhi Air Pollution: दिल्ली का AQI पहुंचा 488 के पार, हालात अभी बने हुए हैं 'गंभीर'
Delhi Air Pollution: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'गंभीर' श्रेणी में बना हुआ है. आर.के. पुरम में AQI) 466, ITO में 402, पटपड़गंज में 471 और न्यू मोती बाग में 488 दर्ज किया गया.
Delhi Air Pollution: दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदुषण को देखते हुए रविवार 5 नवंबर को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए चरण I, II और III के तहत सभी कार्रवाइयों के अलावा, तत्काल प्रभाव से पूरे एनसीआर में जीआरएपी के चरण IV को लागू करने का निर्णय लिया है. इसी के साथ ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'गंभीर' श्रेणी में बना हुआ है. आर.के. पुरम में AQI) 466, ITO में 402, पटपड़गंज में 471 और न्यू मोती बाग में 488 दर्ज किया गया.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'गंभीर' श्रेणी में बना हुआ है।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 6, 2023
आर.के. पुरम में AQI) 466, ITO में 402, पटपड़गंज में 471 और न्यू मोती बाग में 488 दर्ज़ किया गया। pic.twitter.com/JufelVQHhj
सीएक्यूएम करेगा निगरानी
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) अब नियमित रूप से दिल्ली की वायु गुणवत्ता की निगरानी करेगा. उसी के अनुरूप आगे निर्णय लिया जाएगा. दिल्ली का AQI बढ़ने पर रविवार शाम आयोग की उप समिति की आपात बैठक हुई. इसमें प्रदूषण की स्थिति और मौसम के कारकों और पूर्वानुमान पर चर्चा की गई. आयोग प्रदूषक कणों का तेजी से फैलाव सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से उनकी निगरानी करेगा.
कार पूलिंग और मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह
बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार ने आम जनता को सलाह दी है कि जितना हो सके कार पूलिंग और मेट्रो का इस्तेमाल करें. दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने जारी एडवाइजरी में कहा है कि इस सलाह का मकसद सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करना है.
नए नियम लागू
आदेश के तहत, दिल्ली में आपातकालीन सेवाओं, पुलिस वाहनों और प्रवर्तन ड्यूटी के लिए उपयोग किए जाने वाले सरकारी वाहनों को छोड़कर, बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चार पहिया वाहनों पर अगला आदेश आने तक पाबंदी रहेगी. नियमों का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. चालान काटा जाएगा. इसके अलावा 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन सड़कों पर पाए जाने पर जब्त कर लिए जाएंगे.