Delhi Air Pollution: काली धुंध में छाई दिल्ली, प्रदूषण के चलते ग्राफ की चौथी स्टेज लागू, ये नियम लागू
Delhi Air Pollution: दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदुषण को देखते हुए रविवार 5 नवंबर को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने..
Delhi Air Pollution: दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदुषण को देखते हुए रविवार 5 नवंबर को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए चरण I, II और III के तहत सभी कार्रवाइयों के अलावा, तत्काल प्रभाव से पूरे एनसीआर में जीआरएपी के चरण IV को लागू करने का निर्णय लिया है.
ये नियम लागू
GRAP के चरण-IV के अनुसार 8-सूत्रीय कार्य योजना आज से पूरे NCR में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है. इस 8-सूत्रीय कार्य योजना में चरण शामिल हैं. दिल्ली में ट्रक यातायात का प्रवेश बंद करें (आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले / आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों और सभी एलएनजी / सीएनजी / इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर).
दिल्ली में चलने पर प्रतिबंध - आवश्यक वस्तुओं को ले जाने/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर, दिल्ली में पंजीकृत डीजल चालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) और भारी माल वाहन (एचजीवी).
जीआरएपी चरण-IV प्रतिबंधों में शामिल हैं-एनसीआर राज्य सरकारें और जीएनसीटीडी कक्षा VI-IX, कक्षा XI के लिए भी शारीरिक कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में पाठ आयोजित करने पर निर्णय ले सकते हैं. एनसीआर राज्य सरकारें/जीएनसीटीडी सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय लेगी.
राज्य सरकारें अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं जैसे कॉलेजों/शैक्षणिक संस्थानों को गैर-आपातकालीन बंद करना और गतिविधियों को बंद करना, पंजीकरण संख्या के आधार पर सम-विषम आधार पर वाहनों को चलाने की अनुमति देना आदि.