Uber-Rapido: राजधानी दिल्ली में रैपिडो और उबर जैसी बाइक-टैक्सी पर पाबंदी जारी रहेगी। सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। दरअसल, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की ओर से इस संबंध में जारी नोटिस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार का कहना है कि जब तक इस संबंध में व्यापक नीति तैयार नहीं की जाती है तब तक रैपिडो और उबर जैसी एप आधारित सेवाओं में गैर-व्यावसायिक पंजीकरण वाले वाहनों का इस्तेमाल न हो।
गौरतलब हो, 26 मई को दिल्ली सरकार की रैपिडो और उबर वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर कानूनी चुनौती दी थी। जिसमें दुपहिया वाहनों को परिवहन वाहनों के रूप में पंजीकृत करने से बाहर रखा गया था। हाईकोर्ट ने इस संबंध में सरकार से एक अंतिम नीति तैयार करने के निर्देश दिए थे और तब तक बाइक-टैक्सी वाहनों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने की भी सलाह दी थी। हाईकोर्ट के इस फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है।
बता दें कि इसी साल 19 फरवरी को दिल्ली सरकार ने नोटिस जारी कर कहा था कि दिल्ली में रैपिडो और उबर जैसी बाइक-टैक्सी पर बैन लगा दिया है। यह भी कहा था कि इसका उल्लंघन करने वालों को एक लाख रूपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके बाद रैपिडो और उबर कंपनी ने दिल्ली सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। First Updated : Monday, 12 June 2023