Meat Policy: दिल्ली सरकार ने अक्टूबर महीने में मीट पॉलिसी का सदन में बिल पारित किया था, अब उसमें बदलाव करने की कवायद तेजी हो गई है. मीट विक्रेताओं और उनकी परेशानियों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने यह फैसला लिया है. इस योजना के अनुसार धार्मिक स्थलों के पास मांस की दुकानें खोलने और सील करने के दौरान जो शुल्क लगाया जाता था. उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं.
दिल्ली सरकार के द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत अनुसार मीट की दुकानें धार्मिक स्थलों से करीब 100 मीटर की दूरी पर खोलने की बात कही गई थी. जबकि अक्टूबर जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसमें 100 मीटर की दूरी से बढ़ाकर 150 मीटर कर दी गई थी. इसके साथ ही नए लाइसेंस शुल्क और जुर्माने की राशि को कम करने का प्रस्ताव को पारित किया गया है. अक्टूबर जो बिल पारित हुआ था उसके अनुसार उल्लंघन करने पर 7000 जुर्माना था, जबकि इसे घटाकर 5 हजार कर दिया गया है.
बता दें कि ए कैटेगरी की कॉलोनियों में 10 मीटर की दूरी को कम किया गया है, अब 60 मीटर की दूरी की बजाए 50 मीटर दूरी पर दुकानें खोली जा सकती हैं. वहीं, दूसरी ओर मीट की दुकान को सील करने के बाद जब उसे हटाया जाएगा तो जुर्माना राशि की रकम को 50 हजार से घटाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया है. आपको मालूम हो कि नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट दिल्ली को एकीकृत करने के बाद बाद यह बिल लाया गया था. जिसे पास कर दिया गया है. First Updated : Monday, 01 January 2024