Delhi Ordinance: केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने खटखटाया SC का दरवाजा, कहा- यह असंवैधानिक है तुरंत रद्द करें

अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी अपील में कहा है कि केंद्र का अध्यादेश असंवैधानिक है और इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए.

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Arvind Kejriwal: अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को लेकर दिल्ली सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है. अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार सौंपे थे. जिसके बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर कोर्ट का फैसला बदल दिया था.

इसके बाद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला था, अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों के समर्थन के लिए दिल्ली सरकार ने कई नेताओं से मुलाकात भी की थी. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी अपील में कहा है कि केंद्र का अध्यादेश असंवैधानिक है और इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए.

दिल्ली सरकार ने केंद्र पर लगाया था आरोप

इस अध्यादेश को जारी किए जाने से कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं को नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था, आप ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रही और ये अध्यादेश असंवैधानिक है. First Updated : Friday, 30 June 2023