केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज, दिल्ली HC ने 75,000 का लगाया जुर्माना

दिल्ली HC ने अरविंद केजरीवाल को 'असाधारण अंतरिम जमानत' पर रिहा करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अदालत के आदेशों के आधार पर हिरासत में है.

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Edited By: JBT Desk

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की"असाधारण अंतरिम जमानत" पर रिहा करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. अदालत ने याचिकाकर्ता पर ₹75,000 का जुर्माना भी लगाया और कहा कि आम आदमी पार्टी नेता अदालत के आदेश के आधार पर न्यायिक हिरासत में हैं.

अदालत ने केजरीवाल की याचिकाकर्ता की खिंचाई करते हुए पूछा कि क्या उसकी "लॉ स्कूल में अच्छी उपस्थिति है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने कहा, "ऐसा लगता है कि वह कानून के सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं.

केजरीवाल की याचिका HC ने किया खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि चौथे वर्ष के कानून के छात्र द्वारा 'वी द पीपल ऑफ इंडिया' के नाम से दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि, आपने रिट क्षेत्राधिकार में अदालतें उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ लंबित मामलों में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती हैं.

केजरीवाल की याचिका में क्या कहा गया?

केजरीवाल के जमानत याचिका में दावा किया गया कि केजरीवाल की सुरक्षा खतरे में है क्योंकि वह तिहाड़ जेल में कट्टर अपराधियों के साथ बंद हैं. याचिका में लिखा गया है कि जिस सेल में केजरीवाल बंद है उसमें बलात्कार, डकैती, हत्या और बम विस्फोट जैसे वारदात को अंजाम देने वाले कट्टर अपराधी भी बंद है जिससे केजरीवाल के जान को खतरा है.

केजरीवाल के वकील ने हाईकोर्ट के फैसले को बताया स्वीकार्य' और 'गुमराह'

केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने जनहित याचिका पर सुनाए गए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को 'पूरी तरह से अस्वीकार्य' और 'गुमराह' बताया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता अदालत को एक राजनीतिक मंच बना रहा है. मेहरा ने आगे बताया कि इसी पीठ ने पहले भी सीएम की गिरफ्तारी के बाद उन्हें हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी और सबसे हालिया याचिका को ₹50k के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया गया था.

आदेश सुनाते हुए अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता का भारत के लोगों का संरक्षक और प्रतिनिधि होने का दावा बिना किसी आधार के है. अदालत ने कहा, "यह और भी अजीब है कि याचिकाकर्ता ने केजरीवाल के पक्ष में निजी मुचलका बढ़ाने की पेशकश की है और वचन दिया है कि केजरीवाल गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे.

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22 April 2024, 02:03 PM IST

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