दिल्ली: DERC चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

नई दिल्ली: दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) के अध्यक्ष की नियुक्ति को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की एक महत्वपूर्ण याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (SC) में सुनवाई होने वाली है

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नई दिल्ली: दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) के अध्यक्ष की नियुक्ति को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की एक महत्वपूर्ण याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (SC) में सुनवाई होने वाली है. लेकिन इससे पहले सोमवार शाम को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (VK Saxena) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सोमवार देर शाम कहा कि वह डीईआरसी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए रिटायर जस्टिस उमेश कुमार को शपथ दिलाने के साथ ही सुबह 10 बजे तक कार्यालय सौंप दें.

उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुबह 10.30 बजे सुनवाई कर सकता है. हालाँकि यह केस भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष क्रम संख्या 33 पर सूचीबद्ध है, लेकिन मंगलवार की कार्य सूची में इसे "बोर्ड के शीर्ष" पर ले जाने का उल्लेख है, जिसका अर्थ है कि मामला है. सुनवाई के लिए पहले आइटम के रूप में सूचीबद्ध होने की संभावना है.

वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखे पत्र में उपराज्यपाल ने सोमवार को कहा कि अगर राज्य की बिजली मंत्री आतिशी अथवा मुख्यमंत्री या कोई अन्य मंत्री नव नियुक्त DERC प्रमुख रिटायर जस्टिस उमेश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने के लिए उपलब्ध नहीं हैं, तो मुख्य सचिव को शपथ ग्रहण समारोह की अनुमति दी जानी चाहिए.

पिछले मंगलवार को एलजी सक्सेना ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को पत्र लिखकर रिटायर जस्टिस उमेश कुमार को पद की शपथ दिलाने में ‘अनावश्यक देरी’ के मुद्दे को उठाया था. रिटायर जस्टिस उमेश कुमार को 21 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पद पर नियुक्त किया गया था. उनको मंत्री आतिशी सोमवार को शपथ दिलाने वाली थीं, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए इसे 6 जुलाई को स्थानांतरित करने के लिए अनुरोध किया. रिटायर जस्टिस उमेश कुमार की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए दिल्ली सरकार ने 26 जुलाई को फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. First Updated : Tuesday, 04 July 2023