Delhi HC on Sukesh Chandrashekhar: दिल्ली हाईकोर्ट ने 200 करोड़ रुपये की ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट नें सुकेश की महंगी लग्जरी कारों को नीलाम करने का आदेश ईडी को दे दिया है. ईडी के अलावा निचली अदालत के आदेश को मानते हुए कारों की नीलामी की अनुमति दे दी है. ये सभी लग्जरी महंगी कारें ने चोरी करके पैसा कमा कर की थी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक कंटेनरनुमा गोदाम में गाड़ियों को लंबे समय तक खड़ा रखने से गाड़ियों में सड़न पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से उनमें कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं . कोर्ट ने कहा “मौसम की स्थिति जैसे पर्यावरणीय कारक भी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने में योगदान देते हैं, जिसकी वजह से वाहनों में जंग लगने जैसी समस्याएं पैदा होती हैं.जिससे वो कबाड़ हो जाएंगी. इस कारण महंगी कारों को काफी नुकसान हो सकता है.
सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोस को 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने ईडी को गाड़ियों को बेचने की अनुमति देने के लिए ट्रायल कोर्ट के खिलाफ याचिका दायर की थी. जिसे जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने खारिज करते हुए कहा कि गाड़ियों का निपटारा कानून के अनुसार किया जा सकता है. इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली पुलिस या आर्थिक अपराध शाखा के प्रतिनिधि को भी कारों की नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी थी.
सुके़श की पत्नी पॉलोज के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि जेल में 16 महीने से ज्यादा समय कर रहने से वो अवसाद से पीड़ित थीं जिससे उनको दो कार- रोल्स रॉयस घोस्ट और ब्रेबस - के रजिस्टर्ड नंबर याद थे. पॉलोज के अनुसार, ये कारें कथित अपराध की तारीख से पहले 2018 में खरीदी गई थीं और इन्हें आपराधिक आय से नहीं खरीदा जा सकता था. उन्होंने ये भी दावा किया कि चंद्रशेखर की पत्नी होने के कारण उन्हें निशाना बनाया गया है.
हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि "एक समझदार इंसान जो 26 आलीशान कारें खरीद सकता है, उसके पास न केवल अपनी आय के दस्तावेज और ब्यौरे होंगे, बल्कि ऐसी आलीशान कारों की खरीद,रखरखाव पर किए गए खर्च का पूरा ब्योरा भी होगा. हालांकि, लीना पॉलोज ने कोर्ट के सामने इन कारों पर अपने दावों का समर्थन करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं पेश किया है.
First Updated : Wednesday, 17 July 2024