दिल्ली उच्च न्यायालय यानी की दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना नदी के तट पर छठ पूजा की अनुमति देने के अनुरोध वाली याचिका पर विचार करने से बुधवार को इनकार कर दिया. याचिका पर सुनवाई के दौरान बुधवार को जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने टिप्पणी की है, कि प्रदूषण को रोकने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया था. उच्च न्यायालय याचिका खारिज करने के पक्ष में था. इसलिए याचिकाकर्ता ने इसे वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया.