Delhi: मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने नहीं मिली राहत, 29 अप्रैल तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 29 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इस मामले में सीबीआई ने उन्हें 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।

Lalit Hudda
Lalit Hudda

हाइलाइट

  • सीबीआई मामले में 26 अप्रैल तो ईडी मामले में 29 अप्रैल तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 29 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इस बार भी सिसोदिया को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकी। सोमवार को सीबीआई की स्पेशल राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत (सीबीआई मामले में 27 अप्रैल) और (ईडी मामले में 29 अप्रैल) तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने ईडी के वकील की दलीलों पर गौर करते हुए कहा कि जांच एजेंसी अप्रैल के अंत तक चार्जशीट दायर करने जा रही है।

कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के अलावा आरोपी अरुण रामचन्द्र पिल्लई और अमनदीप ढल की न्यायिक हिरासत को भी बढ़ाया है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज किए गए मामले में अरुण पिल्लई और अमनदीप ढल की न्यायिक हिरासत को 29 अप्रैल तक बढ़ाया है।

सीबीआई ने 26 फरवरी को किया था गिरफ्तार  

दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी को करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद आप नेता मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई अधिकारियों ने कहा था कि वह सिसोदिया के जवाब से संतुष्ट नहीं है। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं इस मामले में सीबीआई ने रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से करीब साढ़े नौ घंटे तक पूछताछ की। 

सीबाआई ने सीएम केजरीवाल से पूछे 56 सवाल

सीबीआई की पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात की। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने उनसे करीब 56 सवाल पूछे और उन्होंने सभी के जवाब दिए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई के अधिकारियों ने बहुत ही अच्छे माहौल में और पूरी इज्जत के साथ सवाल पूछे और मैंने सभी के जवाब दिए। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि आबकारी नीति का पूरा मामला फर्जी है। उनके पास कोई सबू नहीं है कि आम आदमी पार्टी गलत है।

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17 April 2023, 03:42 PM IST

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