Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो यात्रियों को शराब की 2 बोतल साथ ले जाने की मिली मंजूरी, जान लें यहां शर्तें
अब यात्री दिल्ली मेट्रो के अंदर शराब की बोतलें ले जा सकेंगे। यह कदम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) द्वारा मेट्रो ट्रेनों के अंदर शराब ले जाने के मानदंडों में संशोधन के बाद उठाया गया है।
हाइलाइट
- दिल्ली मेट्रो यात्रियों को शराब की 2 बोतल साथ ले जाने की मिली मंजूरी
Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो यात्रियों के लिए अच्छी खबर! अब यात्री दिल्ली मेट्रो के अंदर शराब की बोतलें ले जा सकेंगे. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) द्वारा जारी बयान में कहा गया है, "एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर प्रावधानों के अनुरूप दिल्ली मेट्रो पर प्रति व्यक्ति शराब की 2 सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति है."
समाचार एजेंसी पीटीआई के एक सवाल के जवाब में दिल्ली मेट्रो ने कहा कि अभी तक एयरपोर्ट मेट्रो लाइन को छोड़कर सभी लाइनों पर शराब पर प्रतिबंध था.
डीएमआरसी ने अपने बयान में आगे कहा, “CISF और DMRC के अधिकारियों की एक समिति ने पहले के आदेश की समीक्षा की है. पहले के आदेश के अनुसार, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. हालांकि बयान में कहा गया है, "मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीना सख्त वर्जित है."
इससे मेट्रो यात्रियों को शिस्टचार को बनाए रखने की चेतावनी दी और कहा, “मेट्रो यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा करते समय उचित मर्यादा बनाए रखें. यदि कोई यात्री शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करते हुए पाया जाता है, तो कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी.
दिल्ली मेट्रो में प्रतिबंधित वस्तुओं में किसी भी प्रकार की नुकीली वस्तुएं, विस्फोटक सामग्री, उपकरण, ज्वलनशील वस्तुएं, निष्क्रिय करने वाले रसायन और अन्य खतरनाक वस्तुएं, बंदूकें और आग्नेयास्त्र और अन्य आक्रामक वस्तुएं शामिल हैं.