दिल्ली में G-20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। ऐसे में क्षेत्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने दंगा प्रभावित क्षेत्र उत्तर पूर्व जिले में धारा-144 लागू कर दी है। जिला पुलिस उपायुक्त डॉ जॉय टिर्की ने निर्देश जारी किया है। उन्होंने अपने निर्देश में कहा कि, जिले में किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक रहेगी, साथ ही किसी भी तरह का विवादित भाषण या होर्डिंग बैनर पर भी प्रतिबंध रहेगा, साथ ही तेजाब जमा नहीं कर सकता न ही कोई खतरनाक वस्तु को कहीं ले जा सकता है ताकि क्षेत्र का माहौल खराब न हो और किसी भी प्रकार का हिंसा न भड़के। वही अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आपको बता दें कि साल 2020 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली आए थे , उस दौरान उत्तर पूर्व दिल्ली में दंगे भड़के थे जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी, इसलिए दिल्ली पुलिस ने इस तरह के हिंसा न हो इसलिए जिले में धारा-144 लागू की है। First Updated : Friday, 26 May 2023