दिल्ली की सड़कों पर अब नहीं दौड़ सकेंगी ये गाड़ियां, सरकार ने किया बैन, न मानने पर भरना होगा मोटा पैसा

दिल्ली में दिन ब दिन प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है. इस बीच दिल्ली सरकार ने दिल्लीवासियों के लिए एक आदेश जारी किया है. सरकारी आदेश के अनुसार, प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

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दिल्ली में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद, सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह आदेश शुक्रवार से प्रभावी हो गया है और इसका उल्लंघन करने वालों पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही, ऐसे मामलों में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आदेश में यह भी कहा गया है, जरूरत की चीजों को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर, दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में पंजीकृत डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) नहीं चलेंगे.

यह कदम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा शुक्रवार सुबह 8 बजे से दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी-III) के कार्यान्वयन के आदेश के बाद उठाया गया है. यह योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक के खराब होकर 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्रियान्वित की जा रही है.

आवश्यक सेवाओं और EV/ CNG वाहनों को मिली छूट

आवश्यक सेवाएं और आवश्यक वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. साथ ही, केवल इलेक्ट्रिक (EV), CNG, और BS-VI डीजल वाहनों को ही शहर में प्रवेश की अनुमति होगी. NCR राज्यों से आने वाली बसों में भी केवल इन्हीं वाहनों को प्रवेश मिल सकेगा, जबकि अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाले वाहनों को भी छूट दी गई है.

वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए GRAP-III योजना लागू

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू किया गया है. इस योजना के तहत सड़कों की मशीनीकृत सफाई की आवृत्ति बढ़ाई जाएगी, धूल को दबाने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा, और धूल को एकत्रित कर उसका उचित निपटान किया जाएगा.

निर्माण कार्यों पर भी लगा प्रतिबंध

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी प्रकार के विध्वंस कार्यों, खुदाई और मिट्टी के कार्यों पर भी रोक लगा दी है. साथ ही, विध्वंस से उत्पन्न अपशिष्ट सामग्री के परिवहन पर भी रोक लगाई गई है ताकि वायु प्रदूषण को और न बढ़ने दिया जाए.

AQI की गंभीर स्थिति को काबू में लाने की कोशिश

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के गंभीर स्थिति में पहुंचने के कारण ये सभी कदम उठाए गए हैं. GRAP योजना के तहत वायु गुणवत्ता को चार श्रेणियों में बांटा गया है. ‘खराब’, ‘बहुत खराब’, ‘गंभीर’, और ‘गंभीर प्लस’। फिलहाल AQI ‘गंभीर’ स्तर पर है और इन उपायों का उद्देश्य उसे सुधारना है. यह कदम दिल्ली में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं. First Updated : Saturday, 16 November 2024