Delhi Service Bill: दिल्ली सेवा बिल को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है. इसी के साथ अब दिल्ली सेवा बिल कानून बन गया है. शनिवार को भारत सरकार ने अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) दिल्ली सरकार (संशोधन), अधिनियम 2023, को लागू करने की जानकारी दी है और इसे 19 मई, 2023 से लागू माना जाएगा.
बता दें कि संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से दिल्ली सेवा बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा गया था. दिल्ली सेवा बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब ये कानून बन गया है. दरअसल, पहले दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली अध्यादेश को चुनौती दी थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार संशोधित कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है.
संसद के मानसून सत्र में दिल्ली सेवा विधेयक पेश किया गया था. पहले इस विधेयक को तीन अगस्त को लोकसभा से पास कराया गया. लोकसभा में सरकार के पास पूर्ण बहुमत होने की वजह से ये आसानी से पास हो गया था. इसके बाद राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पेश किया गया. लेकिन सात अगस्त को उच्च सदन में भी ये बिल बहुमत से पारित हो गया था.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपील के बाद विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के सांसदों ने राज्यसभा में बिल का जमकर विरोध करते हुए इसके खिलाफ वोटिंग की थी. बिल के समर्थन में 131 वोट पड़े थे, जबकि इसके विरोध में 102 वोट पड़े थे. राज्यसभा से दिल्ली सेवा विधेयक पारित होने पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया था. उन्होंने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने देने का आरोप भी लगाया था. First Updated : Saturday, 12 August 2023