दिल्ली वाले हो जाएं सावधान!, अब ट्रैफिक पुलिस ही नहीं लोकल पुलिस और पीसीआर भी कर सकती है चालान
दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस के अलावा लोकल पुलिस और पीसीआर वैन भी चालान कर सकती है. दरअसल, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद दिल्ली पुलिस ने यह फैसला लिया है.
सड़कों पर बाइक या फिर कार चलाने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियमों कापालन करना जरूरी होता है. अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जाती है. जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का चालान काटती है. इसके अलावा किसी और को चालान काटने की अनुमति नहीं होती.
लेकिन अगर आप दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं या फिर दिल्ली में रहते हैं तो आपके लिए यह काफी मुश्किल हो सकता है. क्योंकि अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ही नहीं बल्कि चौराहों पर खड़ी रहने वाली लोकल पुलिस और पीसीआर भी आपका चालान कर सकती है.
दिल्ली में क्यों हुआ नियमों में बदलाव
दिल्ली की हवा काफी जहरीली होती जा रही है. प्रदूषण का स्तर दिल्ली में भयंकर तौर पर ऊपर बढ़ रहा है. इसी को देखते हुए दिल्ली में ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान 4 (GRAP 4) लागू कर दिया गया है. इसके साथ ही दिल्ली में नियमों की काफी सख्ती हो गई है. ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान 4 यानी ग्रैप 4 के नियमों का कोई अगर उल्लंघन करता है. तो उस पर न सिर्फ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस बल्कि दिल्ली पुलिस और पीसीआर वैन भी चालान कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने यह बड़ा कदम उठाया है पीसीआर वैन और स्थानीय पुलिस को चालान मशीनें भी दे दी गई है. ताकि इन पाबंदियों का उल्लघंन करने वालों पर कार्रवाई की जा सके.
दिल्ली में इन चीजों पर पाबंदी
GRAP 4 के तहत दिल्ली में पाबंदियां लगाई गई है इसके तहत 8 नियम होते हैं. जिनमें ट्रकों की एंट्री बैन रहती है. सिर्फ जरूरी चीज और सेवाएं देने वाले ट्रक ही सड़कों पर दौड़ते नजर आ सकते हैं. कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट गतिविधियों पर भी इस दौरान रोक रहती है. इसके तहत स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, फ्लाई ओवर ब्रिज और पाइपलाइन जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क भी बैन होते हैं. अगर कोई यह करता हुआ अभी पाया जाता है. तो उसका भी चालान किया जा सकता है. अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं तो इन बातों का खास तौर पर रख ध्यान. नहीं तो कट जाएगा आपका चालान.