G-20 Summit Guidelines: जानिए दिल्ली में तीन दिन क्या खुला क्या बंद

G-20 Summit Guidelines: दिल्ली में इन दिनों 8 से 10 सितंबर ले लिए शहर में प्रतिबंधों और ट्रैफिक नियमों के संबंध में कई दिशानिर्देश जारी किए हैं...

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G-20 Summit Guidelines: दिल्ली में G-20 समिट की बैठक होने जा रही है. आने वाले 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. विदेशी मेहमानों की सुरक्षा और सुविधा देने के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है. G 20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों और अन्य विदेशी मेहमानों का आज गुरुवार यानी 7 सितंबर से दिल्ली आना शुरु हो जाएगा. 

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के अनुसार, G-20 शिखर सम्मेलन को लेकर ऱाष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और इन दिनों 8 से 10 सितंबर ले लिए शहर में प्रतिबंधों और ट्रैफिक नियमों के संबंध में कई दिशानिर्देश जारी किए हैं. G-20 शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सेंट्रल दिल्ली पुलिस ने मोबाइल पुलिस स्टेशन लॉन्च किया.

G-20 Summit Guidelines: 

देश की राजधानी दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक सभी प्रतिष्ठान स्कूल, कार्यालय, रेस्तरां, मॉल और मार्केट बंद रहेंगे. 

इन दिनों केवल दूध, संब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति जैसी आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले वाहनों को दिल्ली में जाने की इजाजत होगी. 

सम्मेलन के दौरान दिल्ली जाने वाले निवासियों को उचित ID की आवश्कता होगी. 

मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए विशेष सुचना है जिसमें मेट्रो जारी रहेगी लेकिन VVIP मूवमेंट के दौरान 10 से 15 मिनट के लिए मेट्रो स्टेशन के लिए गेट बंद हो सकते है. मेट्रो में सफर करते समय अपनी ID अपने पास रखें.  

भारी माल वाहन व हल्के माल वाहन को गुरुवार 7 सितंबर तक दिल्ली में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी.
 
दिल्ली में हाईकोर्ट और निचली अदालतें 8 सितंबर को बंद रहेगी. 

दिल्ली में धारा 144 लागू, पैरा जंपिंग-हॉट एयर बैलून्स पर रोक लगाई गई है. 

दिल्ली में अंतरराज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसें जैसे- दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) बसें और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) बसें, मथुरा रोड पर संचालित नहीं होंगी.

इस दौरान आवश्यक वस्तुए जैसे- दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति आदि जैसी जरूरी वस्तुओं को ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को वैध "नो-एंट्री अनुमति" के साथ दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी.

वहीं, डाक सेवा, स्वास्थ्य सेवा, पैथ लैब सेवा और खाने की डिलीवरी करने जैसे पेशे से जुड़े लोगों को प्रवेश मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन सामान डिलीवरी वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा.  First Updated : Thursday, 07 September 2023