Delhi News: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है. आयोग ने रविवार 14 फरवरी को दिल्ली NCR में संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP के चरण 3 के तहत प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है.
दिल्ली NCR में कोहरे की मार के साथ बढ़ते वायु प्रदुषण के चलते ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण की पाबंदिया तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है. इसके तहत 8 सूत्री प्लान लागू किया जाएगा.
इसमें मु्ख्य है कि BS- तीन पेट्रोल और BS- चार डीजल की गाड़ियों पर बैन शामिल है. इस दौरान शहर में सभी गैर जरूरी निर्माण ओर तोड़फोड़ कार्यों पर भी पाबंदी लगाई जाएगी.
परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में बढ़के प्रदूषण को लेकर CQM के फैसले के मद्देनजर और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 115 के तहत बीएस तीन के पेट्रोल वाहन औ बीएस 4 के डीजल वाहनों के चलने पर अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है. उन्होंने नोटिस में कहा कि अगर इस नियम का कोई भी वाहन चालक उल्लंघन करता पाया गया तो 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. First Updated : Sunday, 14 January 2024