HC ने हिंदू शादी को लेकर दिया बड़ा फैसला, जानिए क्यों खड़ी हो गई नई बहस

Allahabad High Court: यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक दलील में कहा कि हिन्दू परंपरा में सात फेरे मायने रखते हैं, कन्यादान नहीं.

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Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिन्दू मैरिज के तहत विवाह संपन्न कराने के लिए कहा कि कन्यादान जरूरी नहीं है. कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी एक मामले की सुनवाई करते हुए किया है. बता दें कि हाईकोर्ट ने आशुतोष यादव की एक दायर पुनरीक्षण याचिका पर अपनी दलील में कहा कि हिन्दू शादी में केवल सात फेरे मायने रखते हैं. इस तरह की टिप्पणी जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ द्वारा किया गया है.

क्या है पूरा मामला

मिली जानकारी के मुताबिक आशुतोष यादव नामक व्यक्ति ने अपने ससुराल वालों की तरफ से दर्ज की गई वैवाहिक याचिका पर एक आपराधिक मामले को लेकर बीते 6 मार्च को लखनऊ के अलावा एक सन्न न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था. जिसके बाद आशुतोष ने कोर्ट को दर्ज याचिका पर सुनवाई के लिए दो गवाहों को पेश करने की इजाजत मांगी थी. इस अनुरोध याचिका को सन्न कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया था. जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

वहीं हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा गया कि उसकी पत्नी का कन्यादान हुआ था या नहीं. साथ ही हाईकोर्ट की तरफ से हिन्दू मैरिज एक्ट की धारा 7 का जिक्र करते हुए अदालत ने केवल सप्तपदी (सात फेरे) को जरूरी बताया है.  

जज सुभाष विद्यार्थी का बयान

न्यायाधीश सुभाष विद्यार्थी ने अपनी दलील में कहा कि हिन्दू मैरिज एक्ट की धारा 7 में बताया कि कन्यादान हुआ था अथवा नहीं. दरअसल इस अधिनियम के मुताबिक कन्यादान हिंदू शादी को संपन्न होने के लिए आवश्यक नहीं है. शादी के लिए केवल सात फेरे मायने रखते हैं. इसलिए गवाहों को समन किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है.

जानें शादी में कन्यादान की विधि

हिन्दू शादी में कन्यादान करने की परंपरा वैदिक युग से चलता आ रहा है. हर हिन्दू शादी में दूल्हे को प्रभु राम के रूप में देखा जाता है, इस शादी में मां-बाप अपनी बेटी को अग्नि को साक्षी मानकर लड़के को दान कर देते हैं. कन्या दान का मतलब दान करना होता है, माता-पिता का ये भाव होता है कि जिस तरह से मैंने अपनी बेटी का पालन-पोषण किया है उसी तरह से आज से आप इसकी देखरेख करें. साथ ही इसकी जिम्मेदारी अब आपके हाथ में सौंपते हैं.  First Updated : Monday, 08 April 2024