Delhi Pollution: दिल्ली प्रदूषण पर सुनवाई, SC ने की सख्त टिप्पणी, 'ना लगेगा धान, ना जलेगी पराली'

Supreme Court On Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों का महीना शुरू हो गया है., इसके साथ ही दिल्ली की आबोहवा भी जहरीली हो गई है. इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.

Shabnaz Khanam
Shabnaz Khanam

Supreme Court On Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर मंगलवार (21 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पंजाब के वकील से पूछा कि खेतों में जलाई जा रही पराली यानी फार्म फायर का क्या हुआ? जवाब में वकील ने कहा कि सरकार ने कदम उठाए हैं. हमारा सुझाव है कि केंद्र और सभी राज्य मिलकर समय रहते काम करें ताकि अगले सीज़न में ऐसी स्थिति पैदा न हो. इस पर कोर्ट ने कहा कि अगले सीजन का इंतज़ार नहीं करना होगा. हम मामले पर नज़र रखेंगे.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर कुछ किसान लोगों की परवाह किए बिना पराली जला रहे हैं तो सरकार सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है. आपको उन किसानों से अनाज नहीं खरीदना चाहिए जो पराली जलाते हैं. कानून तोड़ने वालों को लाभ क्यों मिलना चाहिए? शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि हालांकि यह भी सच है कि जब दूसरे राज्यों का अनाज पंजाब में एमएसपी पर बेचा जा सकता है तो एक किसान का अनाज दूसरा किसान क्यों नहीं बेच सकता? तो शायद ये समाधान नहीं होगा.

क्या किसानों पर लगाया गया जुर्माना वसूला गया? 

कोर्ट ने पंजाब सरकार की ओर से पेश वकील से पूछा कि आपने 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की बात कही थी. क्या जुर्माना सिर्फ लगाया जाता है या वसूला भी जाता है? अगली सुनवाई में रिकवरी के बारे में बताएं. हम यह भी जानना चाहते हैं कि आपने क्या एफआईआर दर्ज कराई है. क्या यह खेत के मालिक पर है या अज्ञात लोगों पर? पीठ ने कहा कि चूंकि एमएसपी न देने से कोई समाधान नहीं निकलेगा तो क्या पराली जलाने वालों को धान की खेती करने से रोका जा सकता है? जब किसान धान नहीं लगा पाएंगे तो पराली जलाना भी बंद हो जाएगा. 

किसानों को आवश्यक मशीनें उपलब्ध कराई जाएं- SC

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में अगर लोग हाथ से फसल काटते हैं तो पराली की कोई समस्या नहीं है. पंजाब में भी कई छोटे किसान पराली जलाने के बजाय उसे बेच रहे हैं. बड़े किसानों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है. उन्हें भी लाभ मिलेगा. राज्य सरकार को आवश्यक मशीनें उपलब्ध करानी चाहिए.

calender
21 November 2023, 12:29 PM IST

जरूरी खबरें

ट्रेंडिंग गैलरी

ट्रेंडिंग वीडियो