Kanjhawala Case: कंझावला कांड में चारों आरोपियों के खिलाफ चलेगा हत्या का केस, अंजली को 13 किमी कार से घसीटने का आरोप
Delhi Kanjhawala Death Case: चर्चित कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने गुरुवार 27 जुलाई को अहम फैसला देते हुए चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है.
Delhi Kanjhawala Death Case: कंझावला कांड में चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस चलेगा. गुरुवार को रोहिणी कोर्ट ने चार आरोपियों पर हत्या की धारा के तहत चार्ज फ्रेम किए हैं. ये चारों आरोपी अंजली की मौत के वक्त कार में मौजूद थे. दरअसल दिल्ली के कंझावला में 1 जनवरी 2023 की रात को 20 वर्षीय अंजली सिंह का शव नग्न अवस्था में मिला था. अंजली को दिल्ली की सड़कों पर 13 किलोमीटर तक घसीटा गया था.
ये था पूरा मामला -
गौरतलब हो कि 1 जनवरी 2023 की सुबह करीब 3:15 बजे एक राहगीर ने कार के पीछे लाश घिसटती हुई देखी थी. इसके बाद राहगीर ने पुलिस को करीब 3:24 बजे फोन कर एक कार के पीछे लाश लटकी होने की जानकारी दी थी. इसके बाद सुबह करीब 4 बजे अंजली का शव कंझावला में मिला, अंजली के जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था.
वहीं थोड़ी ही दूरी पर पुलिस को अंजली की स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में मिली थी. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने बताया था कि मामला एक्सीडेंट का है. दिल्ली पुलिस के अनुसार बलेनो कार से अंजली की स्कूटी की भिड़ंत हुई थी. इस भिड़ंत के बाद अंजली का पैर कार में फंस गया, जिससे वह 4 किलोमीटर तक घिसटती चली गई. इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था.
अंजली की मौत के बाद उसकी दोस्त निधि ने बताया था कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात अंजली ने काफी शराब पी थी. पुलिस ने अंजली के पोस्टमॉर्टम के दौरान उसके सैंपल्स को विसरा जांच के लिए भी भेजा था. जिसकी रिपोर्ट में शराब पीने की बात सामने आई थी. इसका मतलब जिस वक्त हादसा हुआ, उस वक्त अंजली शराब के नशे में स्कूटी चला रही थी.
पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी -
बता दें कि पुलिस ने कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में अप्रैल में 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. पुलिस ने इसमें 7 लोगों को आरोपी बनाया था. पूछताछ के दौरान पुलिस ने 117 गवाहों से पूछताछ की थी. वहीं रोहिणी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीरज गौड़ ने सभी आरोपियों और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस पर गुरुवार 27 जुलाई को फैसला आया है.
Kanjhawala hit and drag case | Rohini court charged accused Manoj Mittal, Amit Khanna, Krishan and Mithun under IPC sections 302 (murder), 201 (Destruction of evidence), 212 (harbouring offender), 120B (Criminal Conspiracy).
— ANI (@ANI) July 27, 2023
Accused Deepak, Ashutosh and Ankush charged with 201,…
7 में 4 लोगों पर हत्या का आरोप -
वहीं पुलिस ने अपनी चार्जशीट में जिन 7 आरोपियों में से चार के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया था, वह दुर्घटना के समय कार के अंदर मौजूद थे. इन आरोपियों के नाम अमित खन्ना, मिथुन, कृष्णा और मनोज मित्तल हैं. सूत्रों के अनुसार पुलिस के हाथ कुछ ऐसे अहम सीसीटीवी फुटेज लगे थे, जिनसे ये बात स्पष्ट होती है कि हादसे की जगह के कुछ ही दूरी पर आरोपियों को पता लग गया था कि अंजली उनकी कार के नीचे फंसी हुई है.