Kejriwal Arrest: अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

Kejriwal Arrest: दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के समय से यह सुनिश्चित हो गया कि वह आगामी चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगे.

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Kejriwal Arrest: दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई. जिसमें केजरीवाल ने खुद की रिहाई की मांग की. इस दौरान केजरीवाल के वकील न कहा कि ''केजरीवाल की गिरफ्तारी सिर्फ उनको अपमानित करने और परेशान करने के इरादे से की गई है. 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दी गई अर्जी पर हाईकोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. हाई कोर्ट ने इस मामले में 4 अप्रैल यानी गुरुवार तक लिखित दलील देने को कहा है.

'पार्टी को खत्म करने की कोशिश'

जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा की पीठ के समक्ष अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ''केजरीवाल को अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने से रोका जा रहा है. सीएम के वकील ने कुछ प्वॉइंट्स में बताया कि कैसे ये सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ED ने गिरफ्तारी से पहले पीएमएलए कानून के तहत सेक्शन 50 की शर्तों को पूरा नहीं किया. साथ ही ईडी के केस से जुड़े कई सबूत नहीं दिखा पाई है.

'गवाहों के बयान मायने नहीं रखते'

सुनवाई में केजरीवाल के वकील तय वक्त से धोड़ी देर बाद जुड़े थे जिसके लिए उन्होंने मांफी भी मांगी. इस दौरान उन्होंने चुनाव के समय पर इस तरह का एक्शन लिया गया, जिससे साफ है कि पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने सबूतों को लेकर बात कही जिसमें उन्होंने कहा कि ED के पास सबूत नहीं हैं, उनके पास सिर्फ सरकारी गवाह हैं, और गिरफ्तारी के लिए सरकारी गवाहों की गवाही काफी नहीं होती है. सिंघवी केजरीवालको दिए गए सभी समन के बारे में कहा कि वो सभी गैरकानूनी थे.  First Updated : Wednesday, 03 April 2024