Lalu Prasad Yadav: लैंड फॉर जॉब मामले में गृह मंत्रालय ने सीबीआई को लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के खिलाफ जमीन के बदले जॉब देने के मामले में गृह मंत्रालय से अनुमति मिल गई है.
बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में 3 जुलाई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी थी, बताया जा रहा है कि इस चार्जशीट में पहली बार बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम सामने आया है. चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इनमें रेलवे के आरोपी अधिकारियों और नौकरी लेने वालों के नाम शामिल हैं. लेकिन अभी तक तीन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति नहीं मिल सकी है.
सीबीआई ने कहा कि गृह मंत्रालय से बाकियों के खिलाफ मंजूरी एक सप्ताह में मिलने की उम्मीद है. वहीं, मामले में अगली सुनवाई के लिए 21 सितंबर तय की गई है. बता दें कि 2004 से 2009 तक यूपीए सरकार में जब वह रेल मंत्री थे, तब उन्होंने ग्रुप डी में नौकरी के बदले अपने परिवार के नाम जमीन ट्रांसफर कराकर आर्थिक लाभ उठाया था. इस केस में सबसे बड़ा आरोप है कि भर्तियों के लिए कोई विज्ञापन तक नहीं निकाला गया था. इसके बाद भी लोगों को नौकरी दी गई थी.
सीबीआई का कहना है कि पटना में लालू प्रसाद यादव के परिवार ने 1.05 लाख वर्ग फीट जमीन पर कथित तौर पर कब्जा करके रखा है. इनका जमीनों का सौदा नकद हुआ था, जिसका भुगतान खुद लालू यादव ने किया था. इसके बाद इन्हें बेहद कम दामों में बेच दी गई. First Updated : Tuesday, 12 September 2023