Liquor Case: सिसोदिया की ज़मानत याचिका का विरोध, CBI ने सुप्रीम कोर्ट से की खारिज करने की अपील
Delhi Liquor Case: सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि मनीष सिसोदिया की ज़मानत याचिका को खारिज किया जाए. सीबीआई ने कहा कि रिहा होने के बाद सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है.
हाइलाइट
- सुबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है- CBI
Delhi Liquor Case: मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की ज़मानत अर्ज़ी पर रोक लगाने की अपील की है. CBI ने कहा कि मनीष सिसोदिया को आगे होने वाली जांच की पूरी जानकारी है. इससे ये बात तय है कि उनको रिहा किया गया तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाएगी. CBI ने पंजाब के अफसरों पर भी इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इसमें पंजाब के उत्पाद शुल्क अधिकारियों की भूमिका भी अहम है.
मनीष सिसोदिया पिछले कई महीने से जेल में हैं. अब उनकी ज़मानत अर्ज़ी को लेकर सीबीआई ने विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट से अपील की है. सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि ज़मानत अर्ज़ी को खारिज किया जाए, सिसोदिया एक्साइज पॉलिसी इरेगुलेरिटी से जुड़ी साजिश के मास्टरमाइंड हैं. उनका प्रभाव और दबदबे की वजह से उनको किसी के बराबर नहीं मानना चाहिए.
इसके साथ ही सीबीआई ने ये भी कहा कि मनीष सिसोदिया को आगे क्या जांच होगी इसकी भी पूरी जानकारी है. इसमें एक बड़ी साज़िश और पंजाब के एक्साइज़ ऑफिसर्स भी शामिल हैं. उन्होनें आगे कहा कि इससे सुबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की पूरी उम्मीद है. सीबीआई ने सिसोदिया के फोन का ज़िक्र करते हुए कहा कि जिस दिन एक्साइज पॉलिसी घोटाले का मामला सीबीआई को सौंपा गया था, उसी दिन मनीष सिसोदिया ने अपना मोबाइल फोन तोड़ दिया था.
आपको बता दें, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को शराब नीति में घोटाले को लेकर 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद उनको 7 दिन तक सीबीआई हिरासत में रखा गया.