AAP leader Atishi: दिल्ली आबकारी केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पुर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज कर दी है. जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने इस पर ने कहा कि वह कोर्ट के इस आदेश से 'सहमत' नहीं है. पार्टी ने ये भी कहा कि वह आदेश का अध्ययन करेगी और कानूनी विकल्प तलाशेगी.
आम आदमी पार्टी मंत्री आतिशी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं लेकिन मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज करने के आदेश से सहमत नहीं हैं. हम इसका अध्ययन करेंगे और कानूनी विकल्प तलाशेंगे. उसके आधार पर अगले कानूनी कदम पर फैसला लिया जाएगा."
आतिशी ने कहा, "आप का एक भी नेता भ्रष्ट नहीं है. 'आप' ईमानदार थी ईमानदार है और ईमानदार पार्टी रहेगी." बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी गई है.
इस बीच बीजेपी ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश साबित करता है कि आप में भ्रष्टाचार भरा हुआ है. First Updated : Monday, 30 October 2023