Manish Sisodia Bail: सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Delhi Excise Policy case: दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है. सर्वोच्च न्यायालय ने आप नेता को जमानत देने से इनकार कर दिया है. सिसोदिया फरवरी से दिल्ली की जेल में बंद है.

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Manish Sisodia Case Hearing: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. आबकारी नीति घोटाला मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आप नेता को जमानत देने से इनकार कर दिया है. दरअसल, मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिका दाखिल की थी. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (30 अक्टूबर) को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. बता दें कि फरवरी से ही सिसोदिया दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है.

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने सीबीआई और ईडी द्वारा मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच के मामलों पर फैसला सुनाया है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली आबकारी घोटाले में सिसोदिया के खिलाफ मामलों के संबंध में सीबीआई और ईडी सवाल पूछे थे. अदालत ने इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. सिसोदिया ने अपने खिलाफ दो अलग-अलग मामलों यानी सीबीआई केस और ईडी केस में जमानत मांगी थी.

जल्द केस पूरा करने का मिला निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मनीष​ सिसोदिया की जमानत याचिका भले ही खारिज कर दी हो, लेकिन कोर्ट ने मामले को छह से आठ महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है. ऐसे में अगर सीबीआई और ईडी मामले में सिसोदिया के खिलाफ प्रक्रिया धीमी रहती है, तो वे तीन महीने के भीतर फिर से जमानत याचिका दायर कर सकते हैं.

सिसोदिया पर लगे है ये आरोप

दिल्ली आबकारी घोटाले में मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है. सिसोदिया इस मामले में गिरफ्तार होने वाले आप पार्टी के पहले नेता नहीं है. पिछले दिनों राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने जांच के बाद गिरफ्तार कर लिया था. ईडी ने संजय सिंह के तार भी आबकारी घोटाले से जोड़े हुए हुए है. फिलहाल संजय सिंह ईडी की हिरासत में है. उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है.  First Updated : Monday, 30 October 2023