केजरीवाल को SC से राहत नहीं, बेंच ने HC के फैसले का इंतजार करने को कहा

Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इंकार कर दिया है. सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा, जमानत मिलने के बाद हाई कोर्ट को स्टे नहीं लगाना चाहिए था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत पर रोक का फैसला तुरंत आता है, इसे लंबित नहीं रखा जाता है. पढ़िए सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील और SC के बीच क्या हुई बहस

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Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. हालांकि केजरीवाल को फिलहाल कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से उनकी जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा.  दरअसल, दिल्ली की कथित शराब नीति मामले में निचली अदालत ने सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी थी. इस फैसले को ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में जमानत पर रोक के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की. केजरीवाल की ओर से दायर याचिका में रिलीज पर रोक लगाने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. जस्टिस मनोज मिश्रा और जासूस एसवीएन भट्टी की बेंच के सामने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि ''हाई कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं कर रहा है क्योंकि ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले से चल रहा है.''

केजरीवाल के वकील ने क्या कहा?

केजरीवाल की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, एक बार जमानत मिल गई तो रोक नहीं लगनी चाहिए थी. अगर हाई कोर्ट ने निचली अदालत का आदेश पलट दिया होता तो केजरीवाल दोबारा जेल जाते, लेकिन अंतरिम आदेश के जरिए उन्हें बाहर आने से रोक दिया गया.

सिंघवी ने कहा, अगर हाई कोर्ट में ईडी की याचिका खारिज हो गई तो मेरे (सीएम केजरीवाल) समय की भरपाई कैसे होगी? इस पर पीठ ने कहा, हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आदेश जल्द आएगा. सिंघवी ने कहा, तब तक मुझे बाहर हो जाना चाहिए था. ED ने जजों से कहा कि हाई कोर्ट का आदेश कल या परसों तक आ जायेगा.

शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई तक जमानत पर रोक लगा दी है. अब इसपर 26 जून यानी बुधवार सुनवाई को सुनवाई होगी. 

क्या है मामला? 

दिल्ली शराब घोटाले के किंगपिन (ईडी ने केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन घोषित किया था) को दिल्ली की राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जमानत दे दी थी. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने इस जमानत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की. वहीं ईडी ने हाई कोर्ट को बताया कि निचली अदालत ने केजरीवाल को अपनी बात रखने का मौका दिए बिना ही जमानत दे दी है. मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी.
 

First Updated : Monday, 24 June 2024

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