पासपोर्ट होगा जमा, लोकेशन पर रहेगी नजर, इन शर्तों के साथ बाहर आएंगे संजय सिंह

Sanjay Singh: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने का आदेश दिया है. लेकिन इसमें कुछ शर्तें होंगी जिसको संजय सिंह को मानना होगा.

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Sanjay Singh: संजय सिंह को करीब 6 महीने बाद जेल से रिहाई मिलने वाली है, बीते दिन SC ने उनकी जमानत को मंजूरी दे दी थी. अब संजय सिंह को कुछ शर्तों के साथ बाहर भेजा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट से बेल ऑर्डर ट्रायल कोर्ट (राउज एवेन्यू कोर्ट) पहुंचा, जहां पर संजय सिंह के लिए कुछ शर्ते तय की गई हैं. सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि सजय सिंह सबूतों के साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, साथ ही वो बिना बताए दिल्ली-एनसीआर छोड़कर नहीं जाएंगे. 

जेल पहुंचेगा रिहाई आदेश 

ट्रायल कोर्ट की तरफ से जमानत की शर्तें तय होने के बाद जमानत का एक आदेश तैयार किया जाएगा जिसको तिहाड़ जेल भेजा जाएगा. जेल में आदेश पहुंचने के बाद भी उनकी रिहाई की तैयारी शुरू कर दी जाएगी. सूत्रों के मुताबिक, लगभग दो घंटे में कोर्ट का आदेश तिहाड़ जेल में पहुंच जाएगा. जिसके बाद सारे काम किए जाएंगे, और आज ही उनको रिहाई मिल जाएगी. 

क्या हैं शर्तें?

कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत की शर्तों पर सुनवाई करते हुए कई शर्तें रखीं, जिसमें पहले जो जांच कर रहे हैं उस अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर संजय सिंह देंगे, जिससे जांच में सहयोग मिल सके. दूसरी शर्त में कहा गया कि शराब मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. इसके साथ ही संजय सिंह के  दिल्ली NCR छोड़ने से पहले इस बात की जानकारी ED के IO को देनी होगी. साथ ही संजय की लोकेशन शेयरिंग भी ऑन रहेगी. जानकारी के मुताबिक, संजय सिंह की पत्नी उनकी जमानती बनी हैं. 

जेल से छूटने के बाद सीधे कहां जाएंगे?

संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने जमानत की खबर मिलने के बाद कहा था कि उनको हमने अस्पताल में भर्ती कराया था, वहीं हमें पता चला कि उनको बेल मिल गई है. उन्होंने बताया कि अस्पताल से निकलने के बाद वो जेल जाएंगे और वहां से उनको लगभग 3 बजे तक रिहा कर दिया जाएगा. इसके बाद हम लोग सीधे मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे.  First Updated : Wednesday, 03 April 2024

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