Shraddha Murder Case: आफताब के खिलाफ हत्या का आरोप तय, कोर्ट ने सबूत मिटाने के आरोप भी तय किए

दिल्ली के साकेत कोर्ट ने श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने के आरोप तय कर दिए है।

Lalit Hudda
Lalit Hudda

हाइलाइट

  • आफताब ने अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए थे।

श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ मंगलवार (9 मई) को दिल्ली की साकेट कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत मिटाने) के तहत आरोप तय कर दिए हैं। हालांकि, कोर्ट के फैसले पर आरोपी आफताब ने कहा कि मैं मुकदमे का सामना करूंगा और कोर्ट में इसके खिलाफ केस लड़ूगा। साकेत कोर्ट ने 29 अप्रैल को अफताब के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश स्थागित कर दिया। क्योंकि उस समय मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश छुट्टी पर थे।

दरसअल, दक्षिण दिल्ली के महरौली में आफताब पर अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा की गला रेतकर हत्या करने के बाद उसके शव के 35 टुकड़े करने का आरोप लगाए गए। शव के टुकड़ो को उसने तीन सप्ताह तक घर के फ्रिज में रखे थे। इसके बाद आफताब ने पकड़े जाने के डर से टुकड़ों को दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में फेंका था। 

अदालत ने श्रद्धा के पिता विकास वालकर की याचिका पर नौ मई तक के लिए सुनवाई को स्थगित कर दिया था। श्रद्धा के पिता ने याचिका में अनुरोध किया था कि परंपरा और संस्कृति के मुताबिक, उनकी बेटी के शव को अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया जाए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना ने 15 अप्रैल को मामले की सुनवाई के बाद 29 अप्रैल के लिए आरोप तय करने का आदेश सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 29 अप्रैल को अफताब के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश स्थागित कर दिया। 

इसके बाद कोर्ट ने इस आज (नौ मई) को इस मामले में आरोप तय करने का आदेश पारित किया है। साकेत कोर्ट में आफताब पर आरोप तय होने के बाद आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत केस चलेगा।  

calender
09 May 2023, 12:25 PM IST

जरूरी खबरें

ट्रेंडिंग गैलरी

ट्रेंडिंग वीडियो